नाबालिग से दरिंदगी करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा
नाबालिग से दरिंदगी करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा
शराब पीकर फर्राटा भरने वालों पर कसा शिकंजा – दस चालकों पर कार्रवाई कर एक लाख का जुर्माना एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज़फतेहपुर। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस ने नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी यातायात प्रगति यादव के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस ने शहर के विभिन्न प्रमुख चौराहों और मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया।
अभियान के दौरान प्रभारी यातायात निरीक्षक केशरी प्रसाद यादव एवं उनकी टीम ने शराब के नशे में वाहन चला रहे दस चालकों को पकड़ लिया। जांच में पुष्टि होने पर सभी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान की कार्रवाई करते हुए कुल एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। यातायात पुलिस ने अभियान के दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया। वाहन चालकों को बताया गया कि नशे की हालत में वाहन चलाना जानलेवा साबित हो सकता है और इससे गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हो सकती हैं। पुलिस ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट व चार पहिया चालकों को सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने की सलाह दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि लोगों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात नियमों का पालन बेहद जरूरी है। ———————————- नाबालिग से दरिंदगी करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज़ फतेहपुर। जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत थाना हथगांव पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में वांछित चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना हथगांव पुलिस ने मुकदमा संख्या 67/2026 धारा 64(1)/61(2)/315(3) बीएनएस, 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं 66(ई) आईटी एक्ट से संबंधित आरोपी शोभित यादव पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम खरहरा थाना हथगांव को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा था। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की गई और आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए उसे न्यायालय भेज दिया गया। इस सराहनीय कार्रवाई में उपनिरीक्षक अखिलेश यादव, कांस्टेबल रोहित एवं कांस्टेबल अनूप शुक्ला की अहम भूमिका रही। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर लोगों में भरोसा और मजबूत हुआ है। ———————————- — बहू की जान लेने वाली सास को दस साल की सजा – सात वर्ष बाद मिला इंसाफ, कोर्ट ने लगाया दस हजार का जुर्माना एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज़ फतेहपुर। दहेज हत्या के एक बहुचर्चित मामले में न्यायालय ने दोषी अभियुक्ता को दस वर्ष के कठोर कारावास एवं दस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस की सशक्त विवेचना, सटीक साक्ष्य संकलन और प्रभावी पैरवी के चलते पीड़ित परिवार को सात वर्ष बाद न्याय मिल सका।
बताते चलें कि थाना किशनपुर क्षेत्र के ग्राम थुरियानी निवासी कल्ली देवी पत्नी बुद्धराज के विरुद्ध वर्ष 2019 में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को लगातार शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था तथा बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। मामले में थाना किशनपुर में मु0अ0सं0-127/19 धारा 498ए/304बी एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग की गई। स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व एडीजीसी रणधीर सिंह ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। बुधवार को एएसजे/एफटीसी कोर्ट संख्या-02 ने अभियुक्ता कल्ली देवी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास व दस हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस कार्रवाई में प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्रवण कुमार सिंह, उपनिरीक्षक अश्विनी वर्मा, कांस्टेबल रोहित राजावत, जितेंद्र सिंह, विवेक कुमार, विवेचक क्षेत्राधिकारी अंशुमान मिश्र, पैरोकार कांस्टेबल नरेंद्र कुमार, कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी प्रमोद कुमार मिश्रा एवं एडीजीसी रणधीर सिंह की विशेष भूमिका रही। ————————————- जहरखुरानी व चोरी के अभियुक्त को तीन साल की कैद एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज़ फतेहपुर। खागा थाना क्षेत्र से जुड़े विषाक्त पदार्थ खिलाकर चोरी करने के सनसनीखेज मामले में अदालत ने दोषी अभियुक्त को सख्त सजा सुनाते हुए 03 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास और पांच सौ रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। फैसले के बाद पुलिस महकमे में खुशी की लहर दौड़ गई।
मामला वर्ष 2018 का है। जब थाना खागा में मु0अ0सं0-47/18 धारा 379, 328 और 411 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में कौशांबी जनपद के करारी थाना क्षेत्र अंतर्गत सलेमपुर निवासी मो0 सद्दाम पुत्र मो0 सलीम को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने वैज्ञानिक विवेचना, पुख्ता साक्ष्य संकलन और प्रभावी पैरवी के दम पर अभियुक्त के खिलाफ मजबूत केस तैयार किया। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मुकदमे की लगातार मॉनिटरिंग की गई। स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और एडीजीसी रविदत्त द्विवेदी की प्रभावी दलीलों के चलते एडीजे-04 न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कार्रवाई में निरीक्षक श्रवण कुमार सिंह, उपनिरीक्षक अश्विनी कुमार वर्मा, कांस्टेबल रोहित राजावत, जितेन्द्र सिंह, विवेक कुमार, विवेचक अश्वनी कुमार सिंह, पैरोकार कांस्टेबल सर्वेश कुमार, कोर्ट मुहर्रिर म0हे0का0 सुनैना सोनकर व एडीजीसी रविदत्त द्विवेदी की भूमिका सराहनीय रही। ——————————— —
ओवरब्रिज के नीचे अवैध कब्जा और मानक विहीन निर्माण – राजकीय शिक्षक संघ ने डीएम से की शिकायत एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज़ फतेहपुर। नगर के देवीगंज और हरिहरगंज क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे निर्माण कार्यों, खुलेआम हो रहे अतिक्रमण और गंदगी को लेकर राजकीय शिक्षक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। संघ के पूर्व प्रान्तीय अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भेजकर इन गंभीर समस्याओं की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायती पत्र में मुख्य रूप से पांच गंभीर बिंदुओं पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया है।
शिकायत के अनुसार देवीगंज में नाले के ऊपर बने फुटपाथ पर पक्का निर्माण कराकर पैदल चलने का रास्ता पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा, ओवरब्रिज के नीचे सैकड़ों की तादाद में चार पहिया वाहन अवैध रूप से पार्क किए जा रहे हैं और गुमटियां रख ली गई हैं। इस अतिक्रमण के कारण स्कूली बसों और राहगीरों के आवागमन में भारी बाधा उत्पन्न हो रही है। एक गंभीर मामले का खुलासा करते हुए पत्र में कहा गया है कि देवीगंज व हरिहरगंज ओवरब्रिज के नीचे पुल की रेलिंग में बिना ब्रिज कॉरपोरेशन या जिला प्रशासन की अनुमति के हैमर से छेद कर दिया गया है। निजी कंपनियों द्वारा इसमें करीब 4 इंची पाइप की लाइन डाल दी गई है, जिससे पुल के कमजोर होने और भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका जताई गई है। देवीगंज में नगर पालिका द्वारा बिना अतिक्रमण हटाए ही पुल के नीचे और पटरियों पर इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया। आरोप है कि ठेकेदार द्वारा द्वेष भावना के चलते जगत नारायण दुबे, जगदम्बा तिवारी, अखिलेश ज्वेलर्स और विनय होटल के सामने का हिस्सा छोड़ दिया गया, जबकि अन्य दुकानों जैसे जगदीश नारायण, राधिका साड़ी सेंटर, पंकज रेडीमेड और महिमा साड़ी सेंटर के सामने का कार्य पूर्ण करा दिया गया। इस अधूरे कार्य से स्कूली वाहनों को निकलने में दिक्कत हो रही है। सड़क के किनारे बने नाले में राजू बर्तन भण्डार एवं लवकुश गुप्ता द्वारा कथित रूप से मानव-मल और मूत्र बहाया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर इससे भयंकर गंदगी फैल रही है और क्षेत्र में गंभीर बीमारियों के संक्रमण की संभावना बढ़ गई है। वरिष्ठ भाजपा नेता राजा सिंह कछवाह भी मौजूद रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायती पत्र नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष एवं अधिशाषी अधिकारी को भी सौंपा गया है।