न्यायालय ने हत्या के प्रयास एवं अपहरण का क्रॉस केस दर्ज का किया आदेश
न्यायालय ने हत्या के प्रयास एवं अपहरण का क्रॉस केस दर्ज का किया आदेश
सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के पूरे काशी हसनपुर कसार गांव के बहुचर्चित मामले में न्यायालय ने हत्या के प्रयास एवं अपहरण का क्रॉस केस दर्ज किए जाने का किया आदेश – सुल्तानपुर घोष क्षेत्र के हसनपुर कसार का बहुचर्चित मामला
एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज़ — थाना सुल्तानपुर घोष के पूरे काशी हसनपुर कसार गांव में दिनांक 18 3.2026 को समय करीब 7:45 बजे शाम खेतों में नुकसान की बात कहकर अब्दुल जब्बार, अब्दुल गफ्फार पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद रफी, अकबर अली, अंसार अली, मोहम्मद यूसुफ उर्फ बावली पुत्रगण अब्दुल जब्बार, मोहम्मद मुस्तकीम पुत्र अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद दानिश पुत्र अकबर अली मोहम्मद, मोहम्मद सोहेल पुत्र असगर अली, मोहम्मद वसीम मोहम्मद, नईम पुत्रगण वकील अहमद व वकील अहमद पुत्र स्वर्गीय बुलाकी समस्त निवासीगण पूरे काशी मजरा हसनपुर कसार थाना सुल्तानपुर घोष जिला फतेहपुर एकराय होकर अपने-अपने हाथों में लाठी डंडा सरिया लोहे की छड़ व तमंचा लेकर अपने 15– 16 अज्ञात व्यक्तियों के साथ शहादत अली निवासी पुरे काशी हसनपुर कसार के दरवाजे चढ़ आए और शहादत को मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दे कर मारने लगे शहादत को बचाने पड़ोसी लाल मियां आए तो सभी लोग लाल मियां को भी मारने लगे लाल मियां जान बचाकर घर के भीतर घुस आए तो मोहम्मद यूसुफ उर्फ बावली ने लाल मिया पर फायर किया जो मिस हो गया इसके बाद उपरोक्त लोग उन्हें मारते घसीटते हुए बाहर ले आए उन्हें बचाने के लिए शहादत अली आए तो जब्बार ने जान से मारने की नीयत से शहादत अली पर फायर किया जो शहादत अली को न लगकर दीवाल पर लगा जिससे शहादत अली बच गए तो उपरोक्त लोगों ने जान से मारने की नीयत से लाल मियां व शहादत अली के सर व शरीर में लोहे की रॉड एवं सरिया से कई प्राण घातक वार किए जिससे उन लोगों के शरीर में कई प्राण घातक चोटे आई लाल मिया को बचाने उनकी पत्नी साजदुन बीवी आई तो सभी लोगों ने उनको भी मारा और लाल मियां की हत्या करने की नियत से अपहरण कर जबरन ग्राम प्रधान के दरवाजे उठा ले गए साजदुन बीवी द्वारा चीख चीख कर गांव वालों से मदद मांगने पर तमाम लोग आ गए और लाल मियां को उपरोक्त लोगों से छुड़ाने के लिए संघर्ष किया। तब उपरोक्त लोग वहां से गिरते-पड़ते भाग गए भागते समय उपरोक्त लोग हवाई फायरिंग करने लगे जिससे भगदड़ मच गई और लोग दहशत में आ गए और अपने-अपने दरवाजे व खिड़कियां बंद करने लगे भागने व भगदड़ में उपरोक्त लोगों को भी चोटें आई सूचना पर पुलिस मौके पर आई और गांव से तमाम लोगों को प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने की बात कह कर पुलिस थाना सुल्तानपुर घोष ले गई परंतु उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी उल्टा लाल मियां व शहादत अली एवं अन्य लोगों के खिलाफ दिनांक 19 3.2026 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर। उनका व उनके साथियों का शांति भंग में चालान कर दिया और बाद में फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उन लोगों के विरुद्ध धाराओं की बढ़ोतरी कर दिया जिसकी वजह से शांति भंग में जमानत होने के बाद भी लाल मिया एवं अन्य लोग जिला कारागार फतेहपुर में निरुद्ध हैं।इस घटना के संबंध में साजदुन बीवी ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद खान एडवोकेट व शोएब खान एडवोकेट के जरिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया.अपर सिविल जज (सी. डि.)सुश्री ललिता यादव ने वादिनी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जावेद खान एडवोकेट व साथी अधिवक्ता शोएब खान एडवोकेट के तर्कों को सुनने व विचार मे लेने के उपरान्त प्रकरण मे अभियोग पंजीकृत किये जाने का आदेश दिनांकित 4.4.2026 को पारित किया है।